अदालत का फैसला : डबल मर्डर के दोषी को आजीवन कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया , 18 साल पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड का आया फैसला 

 सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के गड़ेरियन का पुरवा में 18 साल पूर्व दोहरे हत्याकांड के मामले में एडीजे एकता वर्मा ने बुधवार को दोषी उदयराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। इस दौरान दोषी के परिजन कोर्ट में ही फफककर रो पड़े। 

एडीजीसी दानबहादुर वर्मा के मुताबिक अमेठी जिले के पीपरपुर थानाक्षेत्र के गड़ेरियन का पुरवा निवासी जहूर अली का भाई जौहर अली छह फरवरी 2006 को शाम के समय अयोध्या नगर बाजार से भतीजे नन्हे के साथ घर आ रहा था। मौर्य भट्ठे के ऑफिस के पास पहुंचने पर गांव के ही बुद्धू, उदयराज, लेदई व बाबूलाल ने लाठी, फरसा, कुदाल व फावड़ा से हमला कर दिया था। हमले में जौहर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी।

वहीं, असगर अली की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। गुहार पर बचाने पहुंचे असगर अली, उनकी पत्नी और जौहर अली की पत्नी को भी आरोपियों ने मारा पीटा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुद्धू, लेदई व बाबूलाल की मौत हो गई, जबकि आरोपी उदयराज के केस की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को दोष सिद्ध उदयराज की सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।

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