Auraiya News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

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Edited By Amrit Vichar
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औरैया, अमृत विचार। दिबियापुर थानाक्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी करने के सात वर्ष पुराने मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) मनराज सिंह ने दोषी पुष्पेंद्र सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

मामले की अभियोजन पक्ष से पैरवी करने वाले डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि भाना दिबियापुर में वादी ने यह मुकदमा दर्ज कराया वादी ने लिखा कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री इंटर की परीक्षा देने दिबियापुर आती जाती है। गांव का आरोपी पुष्पेंद्र सिंह रास्ते में आते जाते समय उसकी पुत्री की छेड़खानी करता है तथा गलत हरकतें करता है। 

25 मार्च 2017 को उसकी पुत्री दोपहर 1.30 बजे घर से परीक्षा देने निकली। जब वह परीक्षा देकर घर वापस आ रही थी, तभी शाम साढ़े पांच बजे भगवतीगंज तिराहे के पास उसकी पुत्री से मारपीट व गाली गलौज पुष्पेंद्र ने की। उसके बाद बिझाई के पुल के पास उसकी पुत्री का टेपों रुकवाकर वह छेड़खानी करने लगा तथा उसे जबरदस्ती टेपों से उतारने लगा। 

टेपों में बैठी लड़‌कियों ने विरोध किया तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। 29 मार्च 2017 को लोगों ने आरोपी को पकड़कर थाने में पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पॉक्सो, छेड़खानी, मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। 

विशेष न्यायालय (पॉक्सो में यह मुकदमा चला। बचाव पक्ष के वकील ने 45 वर्षीय शादी शुदा आरोपी पर उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की याचना की। वहीं अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने  नाबालिग पीड़ित से छेड़छाड़ करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। 

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद  सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने अभियुक्त पुष्पेंद्र सिंह निवासी रंजीतपुर दिबियापुर को तीन वर्ष के कठोर कारावास अलराजाीन वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित  किया। अर्थदंड अदा न करेन पर इसे 06 माह की अतिरिक्त कैद भोगनी पड़ेगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।

दोहरे हत्याकांड में दरोगा की गवाही हुई

शहर के दोहरे हत्याकांड मामले में जेल में बंद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक सहित सभी आरोपितों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट में पेशी हुई। मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही गवाही के तहत सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह के बयान दर्ज हुए।

उक्त गवाह एसआई प्राण घातक हमले के मामले के विवेचक है तथा उन्होंने कई आरोपियों के पास से असलहा बरामदगी की की थी। बचाव पक्ष के वकील अंकुर अवस्थी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह की गवाही जारी है तथा अगली सुनवाई तिथि 27 अगस्त तय की गई।

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