अदालत का फैसला : दुराचारी को आठ वर्ष के कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 22 हजार का जुर्माना
गोंडा, अमृत विचार: महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने वर्ष 2019 में थाना क्षेत्र के अकौनीपूरे रैकवार गांव के रहने वाले शिवकुमार के खिलाफ दुराचार करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी नम्रता चौधरी की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी शिवकुमार को दोषी ठहराते हुए उसे 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह भी पढ़ें- अदालत का फैसला : विवाहिता की हत्या में पति व सास ससुर को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
