अदालत का फैसला : ऑटो लिफ्टिंग गिरोह के दो शातिर चोरों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, 22 हजार का जुर्माना 

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Edited By Amrit Vichar
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गोंडा, अमृत विचार : ऑटो लिफ्टिंग करने वाले दो शातिर चोरों को अदालत ने 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

नगर कोतवाली पुलिस ने 6 दिसंबर 2020 को चोरी की 6 बाइक के साथ दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया था और उन्हे न्यायालय के सामने पेश किया था जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना कोतवाली नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी सरिता की निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश राम दयाल ने आरोपी रघुवंश मणि उर्फ उमेश तिवारी उर्फ रमेश तिवारी निवासी ग्राम ठड़क्कीपुरवा थाना कौड़िया व अविनाश चन्द्र उर्फ लल्लन निवासी ग्राम मल्लापुर मौजा गौसिया थाना कौड़िया को दोषसिद्ध ठहराते हुए दोनों को 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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