गोंडा: दवा कंपनियों को बड़ा झटका, ट्रामाडॉल व नॉरफ्लॉक्स टीजेड समेत 156 दवाओं पर लगा प्रतिबंध
जांच में अधोमानक मिली दवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
गोंडा, अमृत विचार। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्रामाडॉल और नॉरफ्लॉक्स टीजेड समेत 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह सभी दवाएं जांच में अधोमानक पाई गई हैं और इनके नियत खुराक संयोजन (एफडीसी) से खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।
दवाओं पर प्रतिबंध को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि प्रतिबंधित की गयी दवाएं मानव उपयोग के लिये हानिकारक है। मंत्रालय ने इन सभी दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है।
केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दवाओं की जांच का निर्देश दिया था।
जांच के दौरान ट्रामाडॉल व नॉरफ्लॉक्स टीजेड समेत 156 दवाएं अधोमानक पायी गयी। समिति के सदस्यों ने इन दवाओं के उपयोग पर जोखिम की संभावना जतायी थी। समिति ने नियत खुराक संयोजन (एफडीसी) को भी तर्कहीन माना था और इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार के निर्देश पर औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से भी इन दवाओं की जांच करायी गयी। सलाहकार बोर्ड ने भी इन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने इन सभी दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है।
इन दवाओं पर उत्पादन और बिक्री पर लगा प्रतिबंध
ओम्प्राजोल, अजिथ्रोमाइसिन, केटोकोनाजोल, माईकॉनाजोल, टेट्रासाइक्लिन, बेक्लोमीथासोन, नियोमायसिन सल्फेट, बोरिक एसिड, नेफाजोलिन, क्लोरोफेरिमाइन, ओफ्लाक्सासिन, सिट्रिजिन, एक्लोफेनेक 50 एम जी, अमाक्सीसिलिन सेफिक्साईम, ट्रामाडॉल, नॉरफ्लाक्स टी जेड समेत 156 दवाएं शामिल हैं।
सरकार के आदेश की कॉपी मिली है। इसके क्रम में सभी मेडिकल स्टोर्स, हास्पिटल व स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य सभी प्रतिष्ठानों को इन दवाओं की बिक्री रोकने के लिए निर्देश जारी किया गया है। अगर कहीं इनकी बिक्री मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- रजिया बानो,औषधि निरीक्षक
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