बदायूं : छत से फेंकने और हत्या की कोशिश के दोषी को सात साल की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
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शुक्रवार को कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी पर सात हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। छत से फेंककर चोटिल करने, हत्या की कोशिश करने के छह साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने सात साल का कारावास और सात हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। 

उसहैत थाना क्षेत्र के वादनी मुकदमा संजीदा आलम ने 27 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उसका कोई सगा भाई नहीं है। वह दो बहनें हैं। महिला का चचेरा भाई सहजुद्दीन महिला की पैतृक संपत्ति पर बुरी नजर रखता है। संपत्ति के चलते कई बार महिला की मां और पति से झगड़ा कर चुका है। जमीन अपने नाम कराने का दवाब बनाता रहता है। 21 मई 2018 दोपहर लगभग 12 बजे महिला अपने पति, बच्चे, मां मुनीजा बेगम के साथ छत पर सो रही थी। आरोपी लाठी-डंडे लेकर छत पर चढ़ आया। जान से मारने की नीयत से मुनीजा बेगम को छत से नीचे फेंक दिया। परिवार के इस्लियस उर्फ बादशाह को लाठी से पीटा। वह चोटिल हो गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। साक्ष्यों को संकलित करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर डीजीसी क्रिमिनल अनिल कुमार सिंह राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी सहजुद्दीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।

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