अमरोहा: दुष्कर्म के मामले में दोषी किशोर को मिली 25 माह और 28 दिन की सजा

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Published By Deepak Shukla
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अमरोहा, अमृत विचार। अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को दो साल, एक माह 28 दिन जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
 
यह घटना थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के एक गांव की थी। यहां रहने वाले एक मजदूर की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। सात जुलाई 2022 की रात मजदूर काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। घर में 10 वर्षीय बेटी और बेटा थे। क्षेत्र के रहने वाले किशोर ने घर में घुसकर मजदूर की बेटी से दुष्कर्म किया था। 

परिजनों को कुछ बताने पर पिता व भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद कई दिन तक डरी सहमी रही पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी। पूछताछ करने पर उसने अपनी मौसी को घटना के बारे में बताया था। मामले में मजदूर ने किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था। 

वह जमानत पर था। मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में हुई। शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी ऐश्वर्या चंद्रा ने पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर किशोर को दोषी ठहराया। उसे दो साल एक महीना 28 दिन जेल की सजा सुनाई।

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