गोंडा: दुराचार के दोषी पाए गए 2 युवकों को 10-10 साल की सजा, 22 हजार जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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दो अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं दोषी युवक

गोंडा, अमृत विचार। दुराचार करने वाले दो युवकों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 10 -10 साल के आश्रम कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इटियाथेक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया था कि थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर लालनगर के रहने वाले सहज राम ने घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुराचार किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उप निरीक्षक जितेंद्र यादव ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस मामले की पैरवी कर रही थी।

इटियाथोक पुलिस, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रदीप शुक्ला, अभियोजक हर्षवर्धन पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल सुषमा यादव व थाना इटियाथोक के पैरोकार कांस्टेबल शैलेन्द्र की प्रभावी पैरवी के चलते मंगलवार को पीठासीन अधिकारी सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी सहजराम को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के आश्रम कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।  

दूसरी घटना करनैलगंज थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने ग्राम नकार खुशालीपुरवा के रहने वाले वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के खिलाफ दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी ने उसके साथ जबरन दुराचार किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

मामले मे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।  करनैलगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रदीप शुक्ला, अभियोजक हर्षवर्धन पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर सुषमा यादव व थाना करनैलगंज के पैरोकार दीनबन्धु दूबे की प्रभावी पैरवी के चलते पीठासीन अधिकारी सूर्यप्रकाश सिंह ने आरोपी वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है‌।

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