प्रयागराज : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को दो घंटे चली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से प्रार्थना की कि पहले रिकॉल आवेदन पर सुनवाई की जाए। इसके बाद मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए।

दरअसल जनवरी 2024 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के सभी मुकदमों को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया गया था। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष की ओर से रिकॉल आवेदन दाखिल किया गया था, लेकिन इस पर तब सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई यानी आगामी 30 सितंबर को वाद बिंदु तय करने से पहले मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉल एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी। दूसरी ओर वाद संख्या 13 के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने वाद बिंदु दाखिल किया और कोर्ट से प्रार्थना की है कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मामले का शीघ्र निस्तारण हो।

इसके अलावा कोर्ट ने वाद संख्या 3 पर भी संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें आगरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई है‌। कोर्ट ने एएसआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ के समक्ष हुई। इसके साथ ही वादी की ओर से वाद में संशोधन के लिए सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन दाखिल किया गया था जिस पर कोर्ट ने विपक्षियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा विवादित संपत्ति के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए वादी द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 16 के तहत दाखिल आवेदन पर भी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

संबंधित समाचार