बलरामपुर: नाबालिक से छेड़खानी के दोषी को 4 साल की कैद, 5000 रुपए का लगाया अर्थदण्ड 

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Edited By Amrit Vichar
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बलरामपुर, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिक लड़की से छेड़खानी करने वाले को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 5 हज़ार रुपए अर्थदण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है।

थाना लालिया में 01 अप्रैल 2018 को एक महिला ने अपनी नाबालिक लड़की से छेड़खानी को छेड़खानी करने वाले के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिक लड़की को गांव के रामप्रसाद ने 24 मार्च 2018 को छेड़खानी की और जबरदस्ती खेत में खींच ले गया।

लड़की के शोर मचाने पर लोगों के आने पर रामप्रसाद भाग गया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद रामप्रसाद के खिलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार वर्मा ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया और कठोरतम सज़ा देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने रामप्रसाद को नाबालिक से छेड़खानी करने को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद और 5 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

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