अदालत ने पूर्व विधायक सेंगर की याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा। बता दें कि न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और सेंगर की याचिका पर जवाब …

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा। बता दें कि न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और सेंगर की याचिका पर जवाब मांगा गया है। उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि उन्नाव में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में सेंगर को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 25 फरवरी को सेंगर की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

सेंगर और उसके भाई और पांच अन्य को चार मार्च को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। 13 मार्च को इन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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