नैनीताल: हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर तक राज्य सरकार व नगर निगम हल्द्वानी से मांगा चार्ट, गुरुवार को होगी सुनवाई 

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व नगर निगम से सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी व्यापारियों की सड़क के बीचोंबीच से दुकानों की दूरी का चार्ट 17 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चार्ट में अतिक्रमण को लाल रंग व सामान्य दुकान को हरे रंग में दर्शाने को कहा है। साथ ही ध्वस्तीकरण पर लगी रोक को गुरुवार तक बढ़ा दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।  

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी है। ये वे दुकानदार हैं, जो सड़क के चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। नोटिस के अनुसार, सड़क के बीचोंबीच से दोनों तरफ 12-12 मीटर चौड़ीकरण प्रस्तावित है।

ये दुकानें चौड़ीकरण की जद में आ रही हैं इसलिए इन्हें हटाना जरूरी है। वहीं, नगर निगम की ओर से कहा गया कि चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यवसाइयों के लिए अस्थायी दुकानों की व्यवस्था की जा रही है। जब निगम का शॉपिंग कॉम्पलेक्स बन जाएगा तो उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा। 

मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 व्यापारियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया, जबकि वे नगर निगम को कई दशकों से किराया दे रहे हैं।

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