बरेली: लॉकर से सामान हुआ गायब तो बैंक नहीं होंगे जिम्मेदार
बरेली, अमृत विचार। बैंक लॉकर में आप कोई बेशकीमती सामान रखते हैं तो इसे पूर्ण तरीके से सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। अगर बैंक की किसी गलती के कारण लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है और ग्राहक इसे साबित कर देता है तो बैंक को उस सामान की जिम्मेदारी लेनी होगी। बैंक लॉकर के …
बरेली, अमृत विचार। बैंक लॉकर में आप कोई बेशकीमती सामान रखते हैं तो इसे पूर्ण तरीके से सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। अगर बैंक की किसी गलती के कारण लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है और ग्राहक इसे साबित कर देता है तो बैंक को उस सामान की जिम्मेदारी लेनी होगी।
बैंक लॉकर के बारे में आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइन के मुताबिक ये ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह लॉकर ले या नहीं। अगर लेते हैं तो बैंक में चोरी, आग या दूसरे किसी कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। बैंक इसके प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं होंगे। चोरी या अप्रत्याशित घटना के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इधर, आरबीआई ने निर्देश जारी किए हैं अगर लॉकर में रखी चीजों की जानकारी बैंक को नहीं है तो भी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने होंगे। ग्राहक अगर साबित करता है लॉकर को हुए नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार है तो क्षतिपूर्ति का मामला बन सकता है।
बैंक के नियम एवं शर्तें जरूर देख लें
एलडीएम एमएम प्रसाद के मुताबिक, सबसे महत्वपूर्ण है लॉकर लेते समय बैंक के नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। लॉकर में जो चीजें रखनी है उनकी एक सूची बना लें। इसकी एक कॉपी बैंक को भी मुहैया करा सकते हैं। इससे किसी अप्रत्याशित घटना के समय आपको अपनी चीजों की सही कीमत पता होगी इसका आप दावा कर सकते हैं। आप अपना लॉकर हमेशा किसी बैंक कर्मचारी के सामने ही खोलें और जब आप वहां से निकले तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप के लॉकर को ठीक से बंद कर दिया गया है।
बैंक इसलिए नहीं लेते जिम्मेदारी
अक्सर ग्राहक सोचते हैं कि बैंक लॉकर में गोपनीयता के चलते उनकी कीमती चीजें सुरक्षित हैं। लॉकर देते वक्त बैंक भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बैंक को इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि लॉकर में क्या रखा है। यही वजह है कि अगर लॉकर में रखी चीजें गायब हो जाती हैं या उन्हें नुकसान पहुंचता है तो बैंक भरपाई नहीं करना चाहते।
लॉकर लेने के नियम व शर्तें
– बैंक लॉकर लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
– कुछ बैंक आपसे अपने यहां बचत खाता खोलने के लिए भी कह सकते हैं।
– इनके लिए नॉमिनेशन या ज्वाइंट ऑनरशिप अनिवार्य होती है।
– लॉकर किराए पर लेते समय ग्राहक को बैंक मेमोरेंडम ऑफ लेटिंग देती है।
– प्रत्येक लॉकर की दो चाबियां होती हैं जिसमें से एक बैंक के पास रहती है।
