बदायूं : आजीवन कारावास काटेगा पति...पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
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11 अप्रैल 2017 को महिला के मायके में पति ने गला दबाकर की थी हत्या

बदायूं, अमृत विचार। गला दबाकर पत्नी की हत्या करने के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुयश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव झुकसा निवासी संतोष ने 11 अप्रैल 2017 को दातागंज पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उसने अपनी बहन सुनीता की शादी लगभग 16 साल पहले जिला बरेली के थाना भमौरा क्षेत्र के गांव बिछरैया निवासी रघुवीर पुत्र बलवीर के साथ कराई थी। रघुवीर कोई कामकाज नहीं करता था। जिसके चलते सुनीता उससे बार-बार कुछ काम करने के लिए कहती रहती थी। जिससे गुस्सा होकर रघुवीर उससे झगड़ा करने लगता था। आए दिन मारपीट करता था। सात दिन पहले वह अपनी बहन व उसके बच्चे राहुल को मायके ले गया था। रघुवीर भी पीछा करते हुए आ गया और गांव झुकसा में रहने लगा। 11 अप्रैल की सुबह उसने मौका पाकर सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दी। राहुल ने बचाने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा था। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करके एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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