Kanpur: साउथ एक्स मॉल पर विज्ञापन पर नोटिस; नगर निगम ने सात दिन में जुर्माना जमा करने का दिया आदेश

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कानपुर, अमृत विचार। शहर में अनाधिकृत रूप से भवनों पर किये जा रहे प्रचार के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम ने इस मामले में किदवई नगर स्थित साउथ एक्स मॉल को नोटिस जारी किया है। मानकों के विपरीत बिना बताए भवन पर प्रदर्शित विज्ञापनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही कहा है कि नियम के तहत कर नगर निगम में जमा करें अन्यथा गृहकर में जोड़कर कर वसूला जायेगा।

नगर निगम ने कहा कि साउथ एक्स की ओर से भवन पर विज्ञापन-पट स्थापित करने से पूर्व न ही नगर निगम, कानपुर विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई। नगर निगम कोष में विज्ञापन-पट के माध्यम से प्रसारित हो रहे विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में कोई शुल्क भी नहीं जमा किया गया। पंजीकरण भी नहीं कराया गया है।

नगर निगम ने पत्र जारी करते हुये कहा है कि भवन पर स्थापित अवैध एवं अनाधिकृत विज्ञापन-पट तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें, साथ ही वर्षों से प्रसारित विज्ञापन प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित अनुज्ञा (विज्ञापन)- शुल्क को नगर निगम कोष में सात दिन में जमा कर दें। नहीं तो नियमानुसार गृहकर में जोड़कर राशि वसूली जायेगी।

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