Balrampur News : हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, न्यायालय ने लगाया छह लाख का अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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 बलरामपुर अमृत विचार :  जिला जज ए के झा ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए भारी अर्थ दंड से  दंडित किया है।

 डीजीसी क्रिमिनल  कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना हरैया के ग्राम कटकुइंया निवासी केपी शुक्ल को राकेश यादव उर्फ महंत ने ट्रैक्टर से  कुचलकर हत्या कर दी थी। उनके साथ जितेंद्र पांडेय, सतीश कुमार व राहुल पाठक भी मौजूद रहे। घटना की प्राथमिक थाना हरैया में 18 अक्टूबर 2021 को दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में छह गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष से भी सात गवाहों को परीक्षित कराते हुए कहा गया कि रंजिशन घटना में शामिल किया गया है।

दुर्घटना के कारण केपी शुक्ल की मृत्यु हुई थी। अभियोजन से कहा गया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी घटना की पुष्टि होती है। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को आजन्म कारावास की सजा सुनाते हुए छह लाख चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि में से चार लाख रुपये मृतक के परिवारजन को दिया जाने का आदेश भी जिला जज ने दिया है।

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