नैनीताल: हाईकोर्ट ने स्पेशल बीएड डिग्री धारकों की याचिका खारिज की

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक बनने की सोच रहे स्पेशल बीएड डिग्रीधारक व टीईटी धारकों के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कई मामलों में सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायलय के देवेश शर्मा की अपील पर दिए आदेश के आधार पर इन अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायलय के आदेश को बरकरार रखा है।

मामले के अनुसार गोपाल सिंह गौनियां व अन्य ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर कहा था कि उनके पास प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक नियुक्त होने की पूरी योग्यता है। उन्होंने इसके लिए स्पेशल बीएड व टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए पूर्व में विज्ञप्ति भी जारी की और उनके आवेदन भी स्वीकार किए लेकिन सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए।

लिहाजा उनको प्राथमिकता दी जाए। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने इस विज्ञप्ति को सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती दी जिसमे सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि स्पेशल बीएड और टीईटी की आवश्यकता प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक नहीं है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायलय की खंडपीठ ने स्पेशल बीएड डिग्री धारकों की याचिका को खारिज कर दिया।

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