अयोध्या: पुत्र की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जानें पूरा मामला

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अयोध्या, अमृत विचार: रक्षाबंधन के दिन खाने को लेकर मामूली कहासुनी में चाकू घोप कर पुत्र की हत्या कर देने के आरोपी पिता की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया। आदेश अपर जिला जज वंदना सिंह की अदालत से हुआ।

एडीजीसी ज्ञानेश चंद्र पांडेय तथा रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 19 अगस्त 2024 की रात 9:00 बजे की है। रक्षाबंधन के दिन पटरंगा थाना क्षेत्र के रमई का इंदारा गांव में जगदीश ने चाकू घोप कर अपने पुत्र रिंकू रावत की हत्या कर दी थी। घटना के पीछे कारण यह रहा कि खाने में मुर्गा कम पड़ गया जिससे पिता नाराज हो गया। इसकी रिपोर्ट जगदीश के खिलाफ हत्या की धारा में लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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