Court's decision :नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने वाले को 7 साल की सजा 

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Published By Vinay Shukla
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बलरामपुर अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले को 7 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 8 हजार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है।

 थाना लालिया क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव का ही राकेश कोरी बहला फुसलाकर कर 04 जनवरी 2018 को भगा ले गया है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने राकेश को नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने का दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास और 8 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषी को 25 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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