अयोध्या : घूसखोर राजस्व निरीक्षक को चार साल की कठोर सजा, दो हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया था रंगे हाथ

Amrit Vichar Network
Published By Virendra Pandey
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अयोध्या, अमृत विचार : दो हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए राजस्व निरीक्षक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने चार साल के कठोर करावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 10 हजार जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत से शुक्रवार को हुआ।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मनोज मिश्रा निवासी ग्राम बरामदपुर थाना महरुआ जिला अंबेडकरनगर ने शिकायती पत्र में बताया था कि उसकी दादी के नाम से गांव में भूमि है। उससे सटे चक मार्ग पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जिसकी नाप के लिए उसकी दादी ने 5 जून 2014 को उप जिलाधिकारी भीटी को प्रार्थना पत्र दिया था। उप जिला अधिकारी ने थानाध्यक्ष महरुआ और राजस्व निरीक्षक महरुआ को लिखा था। 

राजस्व निरीक्षक महरुआ राम जियावन शर्मा ने पैमाइश के लिए दो हजार रुपये घूस मांगी, कहा कि जब तक रुपये नहीं दोगे नाप नहीं होगी। इस पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम के साथ मनोज मिश्रा राजस्व निरीक्षक के पास पहुंचा रुपये निकालकर दिए, टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। राम जियावन को गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचक ने अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करके आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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