ऑस्ट्रेलिया: प्रतिनिधि सभा में छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के प्रावधान वाला विधेयक पारित 

Amrit Vichar Network
Published By Vishal Singh
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मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला एक विधेयक बुधवार को पारित कर दिया और विश्व के इस पहले कानून को अंतिम रूप देने का काम सीनेट पर छोड़ दिया गया है। सभी प्रमुख दलों ने उस विधेयक का समर्थन किया है, जो ‘टिकटॉक’, ‘फेसबुक’, ‘स्नैपचैट’, ‘रेडिट’, ‘एक्स’ और ‘इंस्टाग्राम’ जैसे सोशल मीडिया मंच पर छोटे बच्चों को खाते रखने से रोकने में प्रणालीगत विफलता के लिए पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। 

विधेयक के पक्ष में 102 मत मिले, जबकि इसके विपक्ष में 13 मत मिले। अगर यह विधेयक इस सप्ताह कानून बन जाता है, तो सोशल मीडिया मंचों पर नियमों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दंड का प्रावधान शुरू करने से पहले उन्हें आयु प्रतिबंधों को लागू करने के तरीके पर काम करने को लेकर एक वर्ष का समय मिलेगा। विपक्षी सांसद डैन तेहान ने संसद को बताया कि सरकार सीनेट में संशोधनों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है। 

संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा कि सीनेट बुधवार को विधेयक पर बहस करेगी। प्रमुख दलों के समर्थन से यह लगभग सुनिश्चित हो गया है कि विधेयक सीनेट में पारित हो जाएगा, जहां किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं हैं। मंगलवार और बुधवार को बहस के दौरान उन सांसदों ने इस विधेयक की सबसे अधिक आलोचना की, जो न तो सरकार से जुड़े थे और न ही विपक्ष से।

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