अमरोहा : किसान की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना
बागड़पुर इम्मा में वर्ष 2013 में शराब के साथ जहर पिलाकर किसान की हत्या का मामला
अमरोहा, अमृत विचार। शराब के साथ जहर पीलाकर किसान की हत्या करने के तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव बागड़पुर इम्मा में 11 दिसंबर 2013 को हुई थी। यहां किसान सतपाल सिंह का परिवार रहता है। गांव के रहने वाले राजीव, वीरेश, राजेश व सुंदर रात में किसान सतपाल को धोखे से घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। बाद में कहीं ले जाकर चारों ने जहर मिलाने के बाद उन्हें शराब पिला दी थी। होश में आने पर सतपाल ने पत्नी सुरेखा को घटना के बारे में बताया था। हालत बिगड़ने पर पत्नी व परिजनों ने सतपाल को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अगले दिन इलाज के दौरान खून की उल्टी होने से सतपाल की मौत हो गई थी। इस मामले में पत्नी ने पति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए राजीव, वीरेश, राजेश व सुंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फोरेंसिक लैब से मिली बिसरा रिपोर्ट में शराब के जहर पीने से मौत की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल, सभी जमानत पर थे। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी वीरेश की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने मजबूत पैरवी की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने शुक्रवार को राजेश, सुंदर व राजीव को हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया था। शनिवार को कोर्ट में सजा पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
