पीलीभीत: दस साल की बच्ची से रेप करने वाला जेल में काटेगा 25 साल कैद

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अदालत ने 25 साल कैद के साथ सुनाई एक लाख जुर्माने की सजा

पीलीभीत/विधि संवाददाता, अमृत विचार। दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम) गीता सिंह ने सुनवाई के बाद अमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी सोनू पुत्र किशन को दोषी पाते हुए 25 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश किया कि प्रतिकर की धनराशि पीड़िता को अदा की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने की।

अभियोजन कथानक के अनुसार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अमरिया थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री 31 जुलाई 2020 को गांव के पास बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी बीच गांव का ही सोनू पुत्र किशन उनकी पुत्री को बगिया में ले गया और दुष्कर्म किया। बेटी को घायल अवस्था में छोड़कर आरोपी भाग गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश  गीता सिंह की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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