अयोध्या: जानलेवा हमले में एक को 5 साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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अयोध्या, अमृत विचार। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को 5 साल के कठोर कारावास और ढाई हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। फैसला अपर जिला जज रवि कुमार गुप्ता की अदालत से शुक्रवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर मिश्रा ने बताया कि घटना 24 जनवरी 2000 की है। 

संजय निवासी ड्योढी बाजार थाना रौनाही 5 बजे शाम अपने घर जा रहा था। जब वह लाला का पुरवा इब्राहिमपुर तिराहे पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद तरंजी उर्फ मकसूद निवासी मंगलसी, इसी गांव के भोलू उर्फ अवधेश कुमार, अमरनाथ जायसवाल निवासी कटरौली थाना रौनाही पुरानी रंजिश को लेकर गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने लगे। शोर मचाने पर अन्य लोग पहुंचे। तब सभी लोग धमकी देते हुए भाग गए। 

मामले की रिपोर्ट जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में लिखाई गई थी दौरान मुकदमा अमरनाथ और भोलू की मौत हो गई इसलिए दोनों के खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया। तरंजी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने गंभीर चोट पहुंचाने में दोषी पाकर सजा सुनाई।

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