Prayagraj News : पीसीएसजे की विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश

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Edited By Amrit Vichar
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 प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी-पीसीएसजे (मुख्य) परीक्षा 2022 में गंभीर अनियमिताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विवादित मूल उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आयोग को शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचियों के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने पीसीएसजे में मनमाने ढंग से अंक देने और अंकों के साथ छेड़छाड़ के दावों वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में मुख्य रूप से दो मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें पहला मुद्दा उत्तरों के लिए शून्य या उससे कम अंक प्रदान करने का था और दूसरा मुद्दा यह था कि मूल अंकों में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर दिया गया है। इन मुद्दों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आयोग को तत्काल सुधारात्मक उपाय अपनाने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई आगामी 12 दिसंबर 2024 को सुनिश्चित की गई है।

मालूम हो कि एक अभ्यर्थी ने जब मई 2023 में यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा 2022 में भाग लिया था और दावा किया कि अंग्रेजी मुख्य परीक्षा के पेपर में उसकी लिखावट में विसंगतियां पाई गईं थीं। इसके बाद समान स्थिति वाले कई अभ्यर्थियों द्वारा अनेक याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर वर्तमान में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।

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