अमरोहा: बेटी के साथ दुष्कर्म कर गर्भपात कराने वाले पिता को उम्रकैद
अमरोहा, अमृत विचार : बेटी के साथ दुष्कर्म कर गर्भपात कराने के मामले में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी पिता पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना नौगांवा सादात क्षेत्र के एक गांव में पांच माह पहले हुई थी। यहां रहने वाले मजदूर को शराब पीने की लत थी। पत्नी की गैर मौजूदगी में नशे की हालत में मजदूर अपनी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच किशोरी छह महीने की गर्भवती हो गई। जानकरी के बाद शराबी पिता ने दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। उसकी इन हरकतों को देख पीड़िता की मां ने मायके वालों को घटना के बारे में जानकारी दी।
सूचना मिलते ही घर पहुंचे मायके वालों को गर्भपात के बाद मौके से छह महीने का भ्रूण पॉलिथीन में रखा मिला था। इसके बाद किशोरी के मामा ने आरोपी बहनोई के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात कराने, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिल राघव की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने मजबूत पैरवी की। अभियोजन के साथ विपक्ष को भी सुना गया। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान शनिवार को कोर्ट ने पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर पिता को बेटी से दुष्कर्म व उसका गर्भपात कराने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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