अलीगढ़: विधायक पर हमले के तीन आरोपियों को मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी

अलीगढ़: विधायक पर हमले के तीन आरोपियों को मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी

अलीगढ़, अमृत विचार: अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में 12 साल पहले कोल विधायक अनिल पाराशर पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। पुलिस और वादी पक्ष की ओर से न्यायालय में ठोस साक्ष्यों की कमी के चलते तीनों को दोष मुक्त किया गया है।

कॉल विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक अनिल पाराशर के ऊपर 2012 में गोली चलाई गई थी जिसमें वह बाल-बाल बचे थे। घटना के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था और उनके रिश्तेदार समेत दो अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए जेल भेजा था। यह मामला सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था इसके बाद अब इसका फैसला सुनाया गया है।

5 अगस्त 2012 को हुआ था हमला 
कोल विधायक अनिल पराशर के ऊपर 5 अगस्त 2012 को जानलेवा हमला हुआ था। आरोपियों ने उनके ऊपर गोली चलाई थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे। उस समय वह विधायक नहीं थे। अनिल पराशर भाजयुमो के पूर्व महानगर अध्यक्ष थे और भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी पहचान थी। घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था और उनके रिश्तेदार मनीष पचौरी को आरोपी बनाया था। मनीष पर इस घटना की साजिश रचने के आरोप लगे थे। वहीं दो शार्प शूटर जितेंद्र व अशोक भी गिरफ्तार हुए थे।

साक्ष्यों के आभाव में किए गए दोष मुक्त 
प्रतिवादी पक्ष के वकील विपिन सिंह राणा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को पूरी हो गई थी। 9 दिसंबर को सुनाया गया है। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल मनीष पचौरी पुत्र रविंद्र कुमार शर्मा निवासी विष्णुपुरी, पिंकू ठाकुर उर्फ जितेंद्र कुमार पुत्र नेम सिंह निवासी नगला माली, अशोक कालिया उर्फ अशोक कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी विवेक विहार पर झूठी कार्रवाई की गई थी। जो कोर्ट के सामने साबित हुई है और तीनों को बरी कर दिया गया है।

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