Prayagraj News : अतुल सुभाष की पत्नी के चाचा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत स्वीकार

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनकी पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया द्वारा दाखिल ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार हाईकोर्ट को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है, जिससे याची संबंधित कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके और कानून के उपाय के अनुसार राहत पा सके।

अतः कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 50 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर याची को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। मामले की सुनवाई के दौरान चाचा सुशील सिंघानिया की ओर से प्रस्तुत हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष तिवारी ने न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ के समक्ष सुभाष द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस सुसाइड नोट पर विश्वास कर लिया गया तो भगवान ही जाने कि आखिर कौन-कौन कटघरे में खड़ा होगा। अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि याची 69 वर्षीय हैं और वर्तमान में वह उच्चतम स्तर के मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि याची को उचित समय के लिए सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह अदालत और संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

दूसरी ओर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कथित आत्महत्या वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि चाचा के खिलाफ मृतक से पैसे वसूलने का एक विशिष्ट आरोप है। मालूम हो कि 34 वर्षीय बेंगलुरू के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी ने अपने तीन पारिवारिक सदस्यों (आरोपी-आवेदक/सुशील सिंघानिया सहित) के साथ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस स्टेशन मराठाहल्ली, बेंगलुरु में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 और 3 (5) के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।शनिवार को निकिता, उसकी माँ (निशा सिंघानिया) और उसके भाई (अनुराग सिंघानिया) की गिरफ्तारी के बाद उनकी याचिका निष्फल हो गई जबकि चाचा को अग्रिम जमानत दे दी गई।

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