Prayagraj News : कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले आरोपी को मिली जमानत

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए माना कि इस मामले के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने हमेशा जांच में सहयोग दिया है। उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या भविष्य में दोबारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकलपीठ ने अक्टूबर 2019 से जेल में निरुद्ध पठान रशीद अहमद की दूसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। मालूम हो कि आरोपी की पहचान कथित वीडियो में नहीं की गई थी बल्कि उसका नाम सह-अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान में सामने आया था। गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की चाकू घोंपकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120 (बी) के तहत पुलिस स्टेशन नाका हिंडोला, लखनऊ में मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मामले को लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था।

याची की पहली जमानत याचिका अप्रैल 2023 में खारिज कर दी गई थी। बता दें कि वर्ष 2016 में मोहम्मद मुफ्ती नईम काज़मी और इमाम मौलाना अनवारुल हक ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने उसे क्रमशः 51 लाख और डेढ़ करोड़ रुपए देने का वादा किया था जो हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या करेगा, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

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