बदायूं: कुकर्म करने के दोषी को दस साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

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Published By Pradeep Kumar
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पीड़ित बालक को चिकित्सा और पुनर्वास के लिए दी जाएगी जुर्माने की आधी धनराशि

बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन आठ साल पहले बालक से कुकर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित बालक को चिकित्सक और पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार उसहैत थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 11 जून 2017 को थाना उसहैत पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि पांच जून को उसका लड़का (पीड़ित) भैंस चराने जंगल में गया था। जंगल में उसके गांव का ही मोरपाल (60) भी पशु चरा रहा था। मोरपाल ने उसके बेटे को अपने पास बुलाया। जबरन जमीन पर गिराकर बुरा काम किया। बालक चिल्लाया तो आरोपी गलत काम करके मौके से भाग गया। बालक अपने घर पहुंचा और अपने परिजनों को कुकर्म के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज मामले की विवेचना शुरू की। साक्ष्यों को संकलन करके आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी मोरपाल को सजा सुनाई है।

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