Etawah: हत्या के छह दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, चुनावी रंजिश में गोली मारकर युवक को उतारा था मौत के घाट

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Edited By Amrit Vichar
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इटावा, अमृत विचार। प्रधानी चुनाव की रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी है। प्रधानी चुनाव की रंजिश में घटना सात साल पहले बसरेहर थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराकर मृतक के छोटे भाई ने पैरवी की।

बसरेहर के रहने वाले अर्जुन सिंह ने अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट बसरेहर थाने में दर्ज करायी थी। दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह अपने बड़े भाई मेहरबान सिंह व सहदेव और महेशचंद्र व जगदीश के साथ 11 जनवरी 2015 को किल्ली चौराहे पर टेंट की दुकान पर बैठे थे। तभी विनोद उर्फ छोटे व उसका भाई राजेश उर्फ बड़े, अमन उर्फ गटटे व उसका भाई विजय उर्फ शेरू व गुरुदेव, पप्पू उर्फ शकील मोटर साइकिलों पर सवार होकर आये और गालीगलौज करते हुये फायरिंग कर दी। 

सीधे बड़े भाई मेहरबान सिंह के ऊपर फायरिंग किये जाने से एक गोली उनके सीने में लगी और वे गिर पड़े। गोली मारने के बाद आरोपी धमकी देते हुये भाग निकले। गोली से घायल मेहरबान सिंह को एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के बाद हालत गंभीर होने पर सैफई अस्पताल लेकर गये थे, जहां उनकी मौत हो गयी। घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। 

पुलिस ने विवेचना करके आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी निखिल अग्रवाल ने पैरवी की। न्यायाधीश विनीता विमल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही माने और सभी छह दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 57500 रुपये अर्थदंड जमा कराने का भी आदेश दिया। सजा के आदेश के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

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