बदायूं: डोडा चूर्ण और तमंचा के साथ पकड़े गए दोषी को सजा
बदायूं, अमृत विचार। लगभग 15 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल सजा और तमंचा रखने के जुर्म में भी एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने उसे अवैध अफीम डोडा चूर्ण के साथ पकड़ा था।
विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक कोतवाली बिसौली के तत्कालिक उपनिरीक्षक नरेश कुमार ने 27 जून 2010 को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को अवैध अफीम डोडा चूर्ण और एक तमंचे के साथ हरदासपुर रेलवे क्रॉसिंग बिसौली के पास से पकड़ा था। उसने अपना नाम बिसौली क्षेत्र के गांव करलावाला निवासी धर्मपाल यादव पुत्र किशन लाल बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच की। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सौरभ सक्सेना ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने आरोपी धर्मपाल यादव को नाजायज अफीम डोडा चूर्ण रखने के जुर्म में तीन साल की सजा और तमंचा के जुर्म में एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना डाला।
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