बदायूं : 13 साल पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास, 30-30 हजार लगाया जुर्माना

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Published By Pradeep Kumar
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बदायूं, अमृत विचार। लगभग 13 साल पहले पेड़ से आम तोड़ने के विवाद में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य संकलित करके न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने दो भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव नगरिया हरदास निवासी मोरपाल ने 10 मई 2012 को थाना अलापुर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दोपहर लगभग दो बजे उनके छोटे भाई कमलेश ने गांव निवासी रूपचंद्र शर्मा के मंदिर के पास पेड़ से आम तोड़ लिए थे। रूपचंद्र शर्मा और उसके परिजनों ने कमलेश की पिटाई लगा दी थी और घर पर आकर गाली-गलौज करने लगे। परिवार के लोगों से कहा कि अपने नाती को समझा लो नहीं तो जान से मार देंगे। मोरपाल के परिजनों ने गाली देने से मना किया तो रूपचंद्र, सुनील कुमार, हरपन उर्फ हरस्वरूप पुत्र रूपचंद्र, योगेश चंद्र और नेक्सू आदि ने नाजायज हथियार चलाए और रूपचंद्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें ओंकार पुत्र चुन्नी लाल और उनके बेटे राजवीर को गाली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके विवेचना करके साक्ष्य संकलित किए। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर डीजीसी क्रिमिनल अनिल कुमार सिंह राठौर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी आरोपी सुनील कुमार, हरपन उर्फ हर्षस्वरूप, योगेश और नेक्सू उर्फ अनिल कुमार को सजा सुनाई। इसी मामले के एक आरोपी रूप चन्द्र की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।

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