महाकुंभ: सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें मामला

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Edited By Amrit Vichar
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महाकुंभ नगर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से संबंधित भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने एक लड़की के अपने परिवार को बताए बिना महाकुंभ में जाने के बारे में 'भ्रामक' पोस्ट किया है। 

महाकुंभ थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक लड़की की पहचान भदोही जिले के नज़रपुर गांव के प्रेमचंद मौर्य की बेटी वंशिका मौर्य के रूप में हुई है। वह 16 जनवरी को अपने परिवार को बताए बिना महाकुंभ में जाने के लिए अपने घर से निकली थी। 

शिकायतकर्ता इंस्पेक्टर भास्कर मिश्रा ने बताया, ‘‘काली मार्ग अखाड़ा इलाके के पास घूमते समय उसकी मुलाकात संजय गिरि नामक एक साधु से हुई और वह उनसे बातचीत करने लगी। इस बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने फोटो और वीडियो बना लिए, जिन्हें बाद में ‘एक्स’ पर वकील नाजनीन अख्तर और इंजीनियर सूरज कुमार के नाम से साझा किया गया।’’ 

मिश्रा ने कहा, ‘‘इन पोस्ट में आपत्तिजनक सामग्री थी, जिसके जरिये कुंभ मेले, सनातन धर्म और लड़की के सम्मान को निशाना बनाते हुए नकारात्मक और भ्रामक जानकारी फैलायी जा रही थी।’’ 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी पुष्टि की कि भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने कहा कि पोस्ट की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।  

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