अदालत का फैसला : नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले युवक को सात साल की सजा

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Published By Vinay Shukla
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बहराइच, अमृत विचार। जनपद के फखरपुर के दुजईपुरवा शिवराजपुर गांव निवासी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता की आयु को देखते हुए नियमानुसार प्रतिकार की धनराशि देने की भी संस्तुति प्रदान की है। 

फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने पर 27 अप्रैल 2018 को तहरीर दी थी। तहरीर में पिता ने कहा था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी 25 अप्रैल 2018 को घर में सो रही थी,जिसको थाना क्षेत्र के दुबईपूरवा शिवराजपुर गांव निवासी आलोक कुमार वर्मा उठाकर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थाने की पुलिस ने पिता की तहरीर के अधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सोपी थी।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता की आयु को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को नियमानुसार प्रतिकर की धनराशि देने की भी संस्तुति प्रदान की है।

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