अदालत का फैसला : गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास
बहराइच, अमृत विचार। जिले के बौंडी थाना के ग्राम कोदही गांव निवासी अभियुक्त को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषसिद्ध किया है। कोर्ट ने मुकदमे में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
थाना बौंडी के कोदही गांव निवासी रामशंकर विश्वकर्मा ने नौ जुलाई 2023 को थाने पर तहरीर देकर कहा था कि उसकी बहु को खैरा संपर्क मार्ग पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई है। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैर इरातन हत्या आदि धाराओं में मुदकमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों व गवाहों के अधार पर विवेचना पूरी करते हुए सात अगस्त को आरोपपत्र तैयार कर कोर्ट पर सौंपा था।
शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की कोर्ट पर मुकदमें की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त दिनेश विश्वकर्मा पुत्र राम शंकर विश्वकर्मा निवासी कोदही थाना बौंडी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त दिनेश विश्वकर्मा को दस हजार पांच सौ के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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