बहराइच: 'नो हेलमेट नो फ्यूल' नियम को बंद करे जिला प्रशासन, डीएम और एसपी को सौंपा ज्ञापन

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Published By Deepak Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। बहराइच जिले में 'नो हेलमेट नो पेट्रोल' नियम 26 जनवरी से लागू कर दिया गया है। लेकिन आवश्यक वस्तु पदार्थ में शामिल पेट्रोल और डीजल को बिना हेलमेट वाहन से आने वाले लोगों को न देने पर विवाद हो रहा है। इसको देखते हुए पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन संघ ने जिला प्रशासन से विचार करने की मांग करते हुए इस नियम को हटाने की बात कही है।

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन बहराइच/श्रावस्ती संघ के महामंत्री मोहम्मद मेराज अगुवाई में संघ के पदाधिकारी बुधवार को जिलाधिकारी मोनिका रानी को ज्ञापन देने पहुंचे। सभी ने सड़क हादसे रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए नियम नो हेलमेट नो फ्यूल का स्वागत किया। सभी ने कहा कि नियम सही है, लेकिन इससे पेट्रोल पंप पर विवाद बढ़ गया है।

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उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के आने वाले लोगों को पेट्रोल न देने पर झड़प की स्थिति बन रही है। इतना ही नहीं जिले के 113 पेट्रोल पंप पर यह स्थिति 26 जनवरी से उत्पन्न हो रही है। ऐसे में इस नियम को हटाकर बाइक चालकों को जागरूक करने, साथ ही सभी पेट्रोल पंप पर जागरूकता बैनर लगवाने के निर्देश देने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों पर पुलिस और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कार्रवाई की मांग की।

डीएम को ज्ञापन देने के बाद सभी ने पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह को पांच सूत्रीय ज्ञापन देकर नो हेलमेट नो फ्यूल नियम रोकने और अन्य विकल्प पर विचार करने की मांग की। इस दौरान शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालक मौजूद रहे।

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