Prayagraj News : बार के अध्यक्ष से अधिवक्ताओं के साथ घटी सभी बर्बरतापूर्ण घटनाओं की जानकारी मांगी

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Edited By Amrit Vichar
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Amrit Vichar, Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग लेकर दाखिल हुई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से अधिवक्ताओं के साथ पुलिस की बर्बरता की सभी घटनाओं से संबंधित जानकारी मांगी।

कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी द्वारा गुरुवार को मामले का उल्लेख किए जाने पर उनसे प्रयागराज शहर में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस के अभद्र व्यवहार की सभी घटनाओं को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया है। इस पर अध्यक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि औपचारिक हलफनामा तैयार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही राज्य को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने आगे बढ़ने से पहले मंडलायुक्त, प्रयागराज, मेला अधिकारी, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त (यातायात), प्रयागराज से भी व्यक्तिगत हलफनामों की मांग की है और मामले को आगामी 14 फरवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बताया था कि वीआईपी मूवमेंट के कारण पुलिस ने अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट पहुंचने से न केवल रोका बल्कि उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज भी किया।

मुख्य न्यायाधीश ने पत्र को आपराधिक जनहित याचिका में परिवर्तित करने का निर्देश दिया, जिस पर गुरुवार को न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। याचिका में दो अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया गया है, जिनमें कुंभ मेला क्षेत्र में जाते समय अधिवक्ताओं को उनकी पत्नियों के सामने पुलिस द्वारा पीटे जाने की कथित घटना का उल्लेख किया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि एक अन्य मामले में अधिवक्ता के पास कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वैध पास होने पर भी पुलिस अधिकारी द्वारा उसे छीन कर फाड़ दिया गया। इस पर कोर्ट ने संगठन के अध्यक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता से हलफनामे के साथ घटनाओं के वीडियो उपलब्ध कराने को भी कहा।

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