मुख्य सचिव 17 तक पेश करें प्रार्थना पत्र: हाईकोर्ट

मुख्य सचिव 17 तक पेश करें प्रार्थना पत्र: हाईकोर्ट

नैनीताल, अमृत विचार: प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति संबंधी याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इस मामले पर मुख्य सचिव का प्रार्थना पत्र 17 फरवरी तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 
 मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि लोकायुक्त नियुक्त करने के राज्यपाल के अनुमोदन पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में कमेटी गठित कर ली गयी है, जिसमें राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं इसलिए लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए राज्य को और समय दिया जाए।  

इसके विरोध में याचिकाकर्ता गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी के अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने आदेश में कहा था कि शीघ्र ही लोकायुक्त की नियुक्ति करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, जो आज तक पेश नहीं की गयी, जबकि पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव सहित अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।