Bareilly: नाबालिग बहनों से छेड़छाड़, दो भाइयों को मिली 5 साल की सजा
बरेली, अमृत विचार: 10 साल पहले नाबालिग दो बहनों से छेड़छाड़, अपमानित करने और धमकी देने के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने थाना भोजीपुरा के पीपलसाना चौधरी निवासी दो भाई इमरान आलम और मेहर आलम को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
सरकारी वकील सरनाम सिंह और अधिवक्ता नंदकिशोर भगत ने बताया कि 11 जनवरी 2015 को वादिनी ने थाना भोजीपुरा में तहरीर देकर बताया कि पूर्व में इमरान आलम के विरुद्ध दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट का मुकदमा महिला थाने में दर्ज कराया था। वह जमानत पर है। अब लगातार उनकी बेटियों के मोबाइल पर एसएमएस कर रहा है।
बेटियों को धर्म परिवर्तन कर शादी करने और जबरदस्ती उठा ले जाने की धमकी दे रहा है। कहता है कि उनकी फोटो मोबाइल चिप में है। उसके साथ उसका भाई मेहर आलम पूरा सहयोग करता है। नूर इस्लाम के घर पर शिकायत की तो उसके पिता ने अपशब्द कहे और कहा कि बेटा जो कर रहा है वह ठीक है। धर्म परिवर्तन कर उसकी बेटी को बेटे की पत्नी बना लूंगा। जान से मारने की धमकी दी। मामले में अभियोजन ने पांच गवाह पेश किए थे।
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