Kanpur News : जो बंदी अधिवक्ता करने में असमर्थ उनकी निशुल्क मदद की जाएगी
Kanpur, Amrit Vichar: जिला कारागार कानपुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बंदियों की उच्च न्यायालय में कराई जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया तथा बंदियों के मौलिक और विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। कहा गया कि जो बंदी निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हैं, उन सभी को निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा।
मंगलवार को आयोजित शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शुभी गुप्ता ने बंदियों को संबोधित करते हुए उन्हें दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, सिद्धदोष बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उच्चतम न्यायालयों में कराई जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया तथा बंदियों के अन्य मौलिक व विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बंदियों को संबोधित करते हुए अवगत कराया गया कि जो भी बंदी अपना निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हैं, उन सभी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा।
यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में किसी बंदी को पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। जेल अधीक्षक डॉ बीडी पांडेय ने निःशुल्क अधिवक्ता की मांग करने वाले बंदियों को अवगत कराएये जाने का आश्वासन दिया। चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अखिलेश कुमार समेत उनके अन्य सहयोगियों ने बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान की।
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