कानपुर में किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को चार साल कैद: कोर्ट ने इतने हजार का जुर्माना भी ठोंका...
कानपुर, अमृत विचार। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश 22 योगेश कुमार की कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि से 10 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।
विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि वादी मुकदमा ने एक प्रार्थना पत्र पनकी थानाध्यक्ष को दिया था। जिसमें बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा आठ की छात्रा है। पड़ोसी अमन गौतम बेटी से दो माह से लगातार छेड़खानी कर रहा है। 20 नवंबर 2016 की शाम 8 बजे बेटी घर में अकेली थी।
इसी बीच अमन घर में घुस आया और बेटी से छेड़खानी करने लगा। जब वह घर पहुंचे तो देखा बेटी विरोध करते हुए चिल्ला रही थी। उन्हें देख आरोपी भाग निकला। प्रार्थनापत्र के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामला अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट में चला। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त अमन गौतम को दोषसिद्ध करते हुए चार साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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