मुरादाबाद: डीएम बोले- एमएचएससी पर हस्तशिल्पी बनवाएं अपना हस्तशिल्प पहचान पत्र
मुरादाबाद, अमृत विचारः जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को उद्योग बंधुओं की समस्याओं व सुझाव को को प्राथमिकता देते हुए गंभीरतापूर्वक, पारदर्शिता के साथ समय से निस्तारित करने का निर्देश दिया।
औद्योगिक क्षेत्र वीरपुर/सब्जीपुर में नेशनल हाईवे का सर्विस रोड देने और मुरादाबाद एसईजेड एसोसिएशन द्वारा रखी गई न्यू रोड कनेक्टीविटी वाया मनोहरपुर के संबंध में संबंधित अधिकारी को कारवाई करने के लिए कहा। यंग एण्टर प्रेन्योर सोसायटी के द्वारा कांठ रोड पर लदावली में सड़कों की मरम्मत कराने की मांग पर लोनिवि के अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि मुरादाबाद-हरिद्वार देहरादून मार्ग (लदावली के कूकरपुर मार्ग) के विशेष मरम्मत का आगणन कर मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ को भेजा गया है।
स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। बैठक में होटल ड्राइव इन के पीछे इण्डिया गार्डन वाली गली की सड़क बनाने की मांग पर नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है। कांठ रोड पर अगवानपुर ओवरब्रिज की स्ट्रीट लाईटें खराब होने के सवाल पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि समस्त लाइटों का चालू कराकर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।
बैठक में महासिचव यंग इंटरप्रेन्योर सोसायटी ने गांगन तिराहे पर आटो पार्किंग की समस्या, बुद्धि विहार में स्पीड ब्रेकर बनवाने, निजी वाहनों में अवैध हूटर का प्रयोग रोकने की मांग उद्योग बंधु समिति पटल के सामने रखा। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं का समाधान समय से कराने का निर्देश दिया।
बैठक में हस्तशिल्प मंत्रालय भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर के प्रतिनिधि ने बताया कि एमएचएससी (मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर) में हस्तशिल्प पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने हस्तशिल्पियों से अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए कहा। बैठक में प्रिंस रोड पर गड्ढों की समस्या, रामगंगा ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट, सड़कों की मरम्मत आदि की समस्या उद्योग बंधुओं ने बताई।जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इसका निस्तारण करने का निर्देश दिया।
बैठक में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी आरएन त्रिपाठी ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के बारे में बताया कि जीएसटी विभाग में एमनेस्टी स्कीम वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में धारा 73 के अन्तर्गत पारित आदेशों के अन्तर्गत लाया गया है। जिन फर्मो के विरुद्ध इन वर्षो में कर, ब्याज, अर्थदण्ड की देयता निर्धारित की गयी है, उनमें केवल कर की धनराशि मार्च 2025 तक जमा करने पर ब्याज और अर्थदण्ड माफ हो जाएगा।
इसके लिए जीएसटी फार्म एसपीएल 02 लाया गया है, जिसे आनलाइन जीएसटी पोर्टल पर भरना है। यदि कोई व्यापारी उक्त वर्षो में धारा 73 में पारित आदेशों के विरुद्ध अपील में है, वह अपील वापस लेकर केवल कर जमा करके इस स्कीम का लाभ ले सकता है। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार, जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और उद्योग बंधु मौजूद रहे।
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