संभल हिंसा के 6 मुकदमों में 124 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
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करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी

संभल/चंदौसी, अमृत विचार। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर दर्ज 6 मुकदमों के 124 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। हिंसा मामले में पुलिस अभी तक 80 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार की गई एक महिला को पुलिस ने जांच में क्लीन चिट दे दी तो अदालत के आदेश पर उसकी रिहाई हो गई है।

संभल में 24 नवंबर को अदालत के आदेश पर संभल की जामा  मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई शुरु हुई तो सर्वे का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई थी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव व फायरिंग के साथ ही आगजनी भी की थी। हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल 4 लोगों की मौत हुई थी जबकि 29 से ज्यादा पुलिस कर्मी घायल हुए थे। एसपी के पीआरओ व सीओ को भी गोली लगी थी। जामा मस्जिद के निकट हिंसा हुई थी वहीँ नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा में भी पथराव,फायरिंग,पुलिस के वाहनों को आग लगाने व मैगजनी लूटने जैसी घटनाऐं हुई थीं। संभल हिंसा में दुबई में छिपे शारिक साठा गैंग की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया था। हिंसा को लेकर कोतवाली संभल में 4 जबकि थाना नखासा पर 2 मुकदमें दर्ज कराये गये थे। सांसद जियाउर्रहमान बर्क व विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित कुछ लोगों की नामजदगी के साथ ही तीन हजार से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

पुलिस ने हिंसा में शामिल 80 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। मुकदमों की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार को सीजेएम अर्चना सिंह की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दीं। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि संभल  हिंसा को लेकर कोतवाली संभल में दर्ज वाद संख्या 333/24 में 39 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में विवेचक ने बताया कि जांच के दौरान 54 और आरोपियों के नाम प्रकाश में आए हैं। कोतवाली संभल में ही दर्ज दूसरे वाद संख्या 336/24 में 37 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले में 52 अन्य आरोपियों के नाम सामने आने की बात कही गई है। संभल के थाना नखासा में दर्ज वाद संख्या 304/24 में 25 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 15 अन्य वांछितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

नखासा थाना क्षेत्र में ही दर्ज दूसरे वाद संख्या 305/24 में 23 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। देर शाम तक एसआईटी चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में जुटी रही। बताया गया है कि करीब 300 हजार पेज की चार्जशीट अदालत में पुलिस ने दाखिल की है। पुलिस ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क व सुहेल इकबाल को भी क्लीन चिट नहीं दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि विवेचना अधिकारियों ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान जिन अन्य आरोपियों के नाम हिंसा में शामिल होने करे लेकर सामने आये हैं उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। 

विवेचना के दौरान फरहाना निर्दोष, रिहा
चंदौसी। संभल हिंसा को लेकर नखासा थाना पुलिस ने फरहाना नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया था। फरहाना के परिजनों ने उच्चाधिकारियों से फरियाद कर फरहाना को निर्दोष बताकर जांच की मांग की थी। इसके बाद पुलिस जांच में फरहाना के विरुद्ध हिंसा से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिला। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर फरहाना को जेल से रिहा कर दिया गया है।

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