बरेली: तमंचा दिखाकर नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 20 वर्ष कैद की सजा
बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (14) को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी थाना भुता के गांव अधकटा बुनियादी बेगम निवासी सुनील कुमार को परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने उसे 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना भुता में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री 1 नवंबर 2022 की सुबह स्कूल जा रही थी। रास्ते में सुनील कुमार मिला और दोपहर में गांव केसरपुर क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल पर आने को कहा। पुत्री ने मना कर दिया तो सुनील ने तमंचा निकाल कर धमकी दी कि अगर नहीं पहुंची तो तुम्हें स्कूल से वापस आते वक्त जान से मार दूंगा। उनकी बेटी डर की वजह से दोपहर 12 बजे स्कूल से टीन शेड पहुंची, जहां सुनील कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
जब वह बेटी को स्कूल लेने पहुंचे तो वहां न मिलने पर अपने रिश्तेदार के साथ स्कूल के आसपास तलाश करने लगा। बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज पुराने प्राइमरी स्कूल के पास टीनशेड से आने पर वहां जाकर देखा कि सुनील उनकी बेटी का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ललकारने पर सुनील ने तमंचा तान दिया और जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। पीड़िता ने दुष्कर्म किए जाने की बात कबूली। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किए।
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