प्रयागराज : सरकार के अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक की वापसी के आदेश पर बीसीआई ने व्यक्त किया संतोष
Amrit Vichar, Prayagraj : विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 में हुए संशोधन और परिवर्तन के संबंध में नए सिरे से सार्वजनिक परामर्श करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को दी गई। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बीसीआई ने यह स्पष्ट किया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने यह आश्वासन दिया है कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सभी विवादास्पद मुद्दों की गहन जांच की जाएगी।
इसके अलावा सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने सभी बार एसोसिएशनों से हड़ताल खत्म कर सोमवार यानी 24 फरवरी 2025 से अदालती कामकाज फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। मालूम हो कि विवादास्पद विधेयक को 13 फरवरी को विधायी मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया था।
इसके बाद विधेयक की विधिक समुदाय में व्यापक निंदा और विरोध शुरू हो गया। बीसीआई ने इस बात की जानकारी विधि मंत्रालय को दी और अंत में संशोधित विधेयक पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए विधि मंत्रालय ने मौजूदा विधेयक के विवादास्पद मुद्दों पर नए सिरे से विचार करना उचित माना।
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