बरेली: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को मिली सजा, अब 20 साल तक खाएगा जेल की हवा

Amrit Vichar Network
Published By Vikas Babu
On

बरेली, अमृत विचार। तीन साल पहले 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी थाना शीशगढ़ के गांव गलड़िया निवासी अनमोल (20) को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट-3 उमाशंकर कहार ने उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 14 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना शीशगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी 5 मार्च 2022 को रात 1 बजे उनकी बेटी को अनमोल गंगवार बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि रात करीब एक बजे वह शौच करने बाहर गई थी तभी अनमोल और एक अन्य लड़के ने मुझे पकड़ लिया और जबरन बाइक पर बैठा लिया।

शोर मचाने की कोशिश पर अनमोल ने मुंह हाथ से बंद कर दिया था। इसके बाद अनमोल उसे हरिद्वार ले गया और वहां आठ दिन रखा। इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। एफआईआर दर्ज होने पर वह उसे बरेली ले आया, तभी मानपुर चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी कर विवेचना के बाद अनमोल के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किए थे।

ये भी पढ़ें- Bareilly: 24 घंटे तक भारी वाहनों की शहर में नो एंट्री, रूट डायवर्जन लागू

संबंधित समाचार