शाहजहांपुर: गैर इरदातन हत्या में एक अभियुक्त को दस वर्ष की कैद
जमीनी रंजिश में सौतेली मां पर लाठी से बोला था हमला
शाहजहांपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश दशम कोर्ट के न्यायाधीश आशीष वर्मा ने गैर इरादतन हत्या के मामले दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कांट के गांव जमुनिया दौलतपुर निवासी रामरिखी की 27 जून 2014 को घर में सुबह 11:30 बजे झोपड़ी में लेटी हुई थी और 10 वर्षीय पौत्र जगन घर में मौजूद था।रामरिखी का सगा बेटा अवधेश खेत पर गया हुआ था और पुत्रवधू बच्चों के साथ अपने मायके में थी। इसी दौरान रामबहोरे उर्फ डग्गा आया और झोपड़ी में लेटी रामरिखी को लाठी से पीटने लगा। शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए, जिन्हें देखकर रामबहोरे मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गया। सूचना पर अवधेश खेत से लौटा तो जगन ने उसे पूरी बात बताई। इसके बाद अवधेश मां को लेकर थाने पहुंचा, जहां मामले की तहरीर देकर मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में कुछ देर बाद रामरिखी की मौत हो गई। अवधेश ने बताया कि उसकी सौतेले भाई से जमीन के बंटवारे को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी, इसी रंजिश में उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना की गैर इरादतन हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। जहां मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
छेड़छाड़ और गंभीर चोट पहुंचाने में दो को चार-चार वर्ष की कैद
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम कक्ष संख्या 23 की न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने मारपीट के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने और छेड़छाड़ के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो लोगों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि दुष्कर्म के मामले में बसपा के कटरा नगर अध्यक्ष को दोष मुक्त कर दिया गया।
मीरानपुर कटरा क्षेत्र में एक घर में 23 मार्च 2008 को कुछ लोग घुस गए थे। जहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। मारपीट में महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। तहरीर के आधार पर मीरानपुर कटरा पुलिस ने कटरा के मोहल्ला रामनगर कॉलोनी निवासी केसरी, रामभजन, काशीराम व एक नाबालिग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दो अलग-अलग आरोप पत्र पत्र प्रस्तुत किए।एक आरोप पत्र केसरी, रामभजन, काशीराम व एक नाबालिग के खिलाफ प्रस्तुत किया गया। दूसरा आरोप पत्र मोहल्ला कायस्थान निवासी बसपा नगर अध्यक्ष कबीर के खिलाफ पेश किया गया, जिसमें दुष्कर्म की धारा भी शामिल थी। मुकदमा चलने के दौरान केसरी की मृत्यु हो गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर रामभजन व काशीराम को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जबकि कबीर को साक्ष्यो के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। नाबालिग की पत्रावली किशोर न्यायालय बरेली भेज दी गई।
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