अमरोहा : पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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Edited By Pradeep Kumar
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अमरोहा, अमृत विचार। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामनगर में 23 अप्रैल 2023 को हुई। मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव अल्हैपुर में सत्तार अहमद के पुत्र चांद की शादी शहर के मोहल्ला कुरैशी निवासी  मेहराज उर्फ मेहनाज से हुई थी। कारपेंटर चांद पत्नी के साथ ईदगाह से सटे मोहल्ला इस्लामनगर में किराये के मकान में रहता था। जबकि उसके छह बच्चे दादा-दादी के पास गांव में रहते थे। मेहराज का पड़ोस में रहने वाले शाहरुख से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। इसका पता चलने पर चांद बच्चों के पास गांव जाकर रहने लगा था। अवैध संबंधों का विरोध करने पर मेहराज और उसका प्रेमी शाहरुख अक्सर चांद की पिटाई भी करते थे।

23 अप्रैल 2023 को मेहराज ने धोखे से चांद को फोन करके घर बुलाया और साथ रहने की बात कही। इस दौरान जैसे ही चांद घर से निकला तो मेहराज और शाहरुख ने चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। मृतक चांद के भाई निसार की तहरीर पर पुलिस ने मेहनाज और शाहरुख के खिलाफ हत्या और षड्यंत्र रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। तभी से दोनों जेल में हैं।

इस मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय नसीमा खानम की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीसी देवेश नागर ने पैरवी की। जबकि अधिवक्ता विजय सिंह ने भी पैरवी में मदद की। शनिवार को कोर्ट में केस की आखिरी सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मेहराज उर्फ मेहनाज और उसके प्रेमी शाहरुख को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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