Bareilly: दूध में मिलावट...26 साल बाद मिलावट खोर को छह महीने कैद व एक हजार जुर्माना

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Published By Monis Khan
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एफएसडीए ने 1998 में देवरनिया के दूधिए के दूध का भरा था नमूना

बरेली, अमृत विचार। दूध में मिलावट के 26 साल पुराने मामले में अब फैसला आया है। एसीजीएम प्रथम कोर्ट ने इस मामले में देवरनियां के गांव बांसभोज निवासी पोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाने के साथ उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मिलावट के करीब 50 और मामलों में फैसले सुनाए गए हैं। इनमें मिलावट करने वालों पर करीब 16.68 लाख का जुर्माना डाला गया है।

एफएसडीए के अधिकारियों के अनुसार 7 जुलाई 1998 को तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वीएस सेंगर ने दूध बेचने जा रहे पोपी को रोककर नमूना भरा था और उसे जांच के लिए भेजा था। लैब में हुई जांच में दूध में मिलावट पाए जाने के बाद पोपी के खिलाफ वाद दायर किया गया। करीब 26 साल बाद अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। एफएसडीए अधिकारियों के मुताबिक न्याय निर्णायन अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के 50 वादों का निस्तारण किया है। इनमें मिलावटखोरों पर करीब 16,68000 रुपये का जुर्माना डाला गया है।

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